न्यांज़ा : केन्या के स्थानीय औद्योगिक अदालत द्वारा 28 पूर्व कर्मचारियों को Sh18.2 मिलियन का भुगतान करने का आदेश के बाद राज्य के स्वामित्व वाली चेमेलिल शुगर कंपनी को बड़ा झटका लगा है। मिल के पूर्व कर्मचारियों ने 1994 और 2010 के बीच कंपनी में सेवा की, और लाभ के लिए पात्र थे।
कंपनी के दो पूर्व श्रमिक, डिकसन न्याक और पैट्रिक मगाना, अन्य 26 लोगों की ओर से अदालत में चले गए ताकि उनके टर्मिनल लाभों को निपटाने के लिए मिलर को आदेश मिल सके। उन्होंने दावा किया कि, कंपनी ने 2011 में पूर्व कर्मचारियों को अदालत में जाने से रोकने से पहले उन्हें राशि का एक हिस्सा भुगतान किया था। अपने बचाव में, चेमेलिल मिल ने अदालत से मुकदमा खारिज करने का आग्रह किया। हालांकि, अपने फैसले में, जस्टिस नेदी ने कहा कि, दस्तावेजी साक्ष्य ने साबित कर दिया कि 28 श्रमिकों को उनकी सेवा के आधार पर टर्मिनल लाभ मिलना चाहिए। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी परिचालन को चालू रखने के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है।
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