शंघाई: शंघाई नंबर 3 इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने चीनी तस्करी से देश को 200 मिलियन युआन (यूएस $ 31 मिलियन) से अधिक की टैक्स हानी पहुचाने के जुर्म में उन्नीस लोगों को तीन से 15 साल की जेल की घोषणा की। उनपर 300,000 युआन से 31 मिलियन युआन तक का जुर्माना भी ठोका गया और चार प्रमुख अपराधियों को तीन साल तक के राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित किया गया।
चीनी तस्करी की जांच जनवरी, 2019 में शुरू हुई। मुख्य अपराधियों द्वारा कई जहाजों को खरीदने और किराए पर लिया गया था। अलग-अलग लोगों के पास अलग-अलग काम थे, जिनमें अवैध रूप से आयात, लोडिंग और अनलोडिंग करना और श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करना शामिल था। पहली गिरफ्तारी मई में की गई थी।