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लाहोर: पाकिस्तान के कश्मीर चीनी मिल के मालिकों के खिलाफ 3,41,840 चीनी बैग के कथित तौर पर गिरवी रखे गए स्टॉक को चोरी करने के आरोप में अदालत ने पुलिस को एफआयआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कश्मीर चीनी मिल के मालिक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मुहम्मद इलियास ने दो अलग-अलग याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को स्वीकार करते हुए, उन्हें एसएचओ शोरकोट से संपर्क करने का आदेश दिया, जिन्हें धारा 154 सीआरपीसी के तहत आगे बढ़ने का भी निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता मुहम्मद अहमद और खलील अंजुम ने मिल मालिक जावेद शफी, शाहिद शफी, खालिदा परवेज, जाहिद शफी और तारिक शफी के साथ-साथ इसके अकाउंट्स ऑफिसर, डिप्टी अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता मुहम्मद अहमद ने तर्क दिया कि कश्मीर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा 1,24,440 बैग चीनी को बैंक ऑफ खैबर के साथ गिरवी रखा गया था। अन्य याचिकाकर्ता, खलील अंजुम ने अदालत को बताया कि बैंक अल्फला लिमिटेड के साथ कश्मीर शुगर मिल लिमिटेड द्वारा 2,17,400 चीनी बैग गिरवी रखे गए थे और उनकी कंपनी एमवायके एसोसिएट्स को स्टॉक के वॉच और वार्ड के लिए ‘मुक्कदम’ के रूप में नियुक्त किया गया था।