मुंबई: मुंबई पुलिस ने बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए मुंबई में आज से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू कर दी है। नए कोविड -19 प्रतिबंधों के अनुसार, 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक नए साल के जश्न, रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिसॉर्ट और क्लब सहित किसी भी बंद या खुली जगह में पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति महामारी रोग अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक प्रावधान के अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
राज्य में बुधवार को नए कोविड -19 मामलों में उछाल आया, और 3,900 मामले दर्ज हुए, जिसमें ओमिक्रॉन के 85 भी शामिल है।इस बीच, मुंबई ने बुधवार को 2,510 ताजा सीओवीआईडी -19 मामले दर्ज किए और पिछले 24 घंटों में एक मौत की सूचना मिली है।मुंबई में 8,060 सक्रिय मामले हैं और ठीक होने की दर 97 प्रतिशत है। वर्तमान में, मुंबई में 45 इमारतों को सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) मुख्यालय में एक बैठक की अध्यक्षता की।