नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को वर्ष 2021-’22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तक दो महीने बढ़ा दी। साथ ही कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख को एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक सर्कुलर में कहा कि, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर करदाताओं को राहत देने के लिए समय सीमा बढ़ाई जा रही है। टीडीएस, रिटर्न और वित्तीय लेनदेन का विवरण, या एसएफटी दाखिल करने की नियत तारीख को एक महीने बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यह पहले 31 मई तक थी। सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए विलंबित, संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी, 2022 कर दी गई है। यह पहले 31 दिसंबर, 2021 तक थी।
News18 की रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग ने बुधवार को कहा था कि, वह एक नया ई-फाइलिंग पोर्टल, incometax.gov.in, 7 जून को लॉन्च करेगा। विभाग ने एक बयान में कहा कि मौजूदा पोर्टल एक जून से छह जून तक करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगा। आयकर विभाग द्वारा कहा गया की, नए ई-फाइलिंग पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं को सुविधा और करदाताओं को एक आधुनिक, सहज अनुभव प्रदान करना है। यह सीबीडीटी द्वारा अपने करदाताओं और अन्य हितधारकों को अनुपालन में आसानी प्रदान करने के लिए एक और कदम है।