खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) ने 15 दिसंबर 2023 के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/यूटीएस के उत्पाद शुल्क आयुक्तों (Excise Commissioners) को लिखा है।
DSVO के अवर सचिव सुनील कुमार स्वर्णकार ने एक पत्र में कहा की मुझे सभी चीनी मिलों/डिस्टिलरीज के सीईओ/एमडीएस को संबोधित पत्र संख्या 3(2)/2023-एसपी दिनांक 15.12.2023 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया था ‘रेक्टिफाइड स्पिरिट (RS)/एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) के उत्पादन के लिए गन्ने के रस और बी हेवी मोलासेस (BHM) के किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि उत्पाद शुल्क आयुक्त कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और इन आदेशों का उल्लंघन होने पर, यदि कोई हो, तो तुरंत इस कार्यालय को सूचित करें। उल्लंघन करने वाले संगठनों के खिलाफ राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम/नियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जा सकती है।
DFPD द्वारा चीनी मिलों/डिस्टिलरीज को 15 दिसंबर को जारी एक आदेश में कहा गया है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के उत्पादन के लिए गन्ने के रस और बी हेवी मोलासेस के किसी भी मोड़ की अनुमति नहीं है।