महराजगंज: गन्ना विकास परिषद ने गन्ना किसानों को अपने खेत में गन्ने की पत्तियां न जलाने का निर्देश जारी किया है। गन्ने की पत्तियां खेत में जलाते हुए पकड़े जाने पर किसानों से उनके खेत के रकबा के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा।
जिला गन्ना अधिकारी जगदीशचंद्र यादव ने बताया कि कोर्ट ने फसल अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है तथा फसल अवशेषों को जलाना कानूनन अपराध है। गन्ने की पत्तियां जलाने पर संबंधित किसानों को भारी अर्थदंड देना होगा। खेत का क्षेत्रफल दो या दो एकड़ से कम होने पर 2500 रुपये, दो एकड़ से अधिक होने पर 5 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि होने पर 15,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
उन्होंने फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रति एकड़ सौ किलोग्राम कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे जरूरी पोषक तत्वों में कमी आती है। फसल अवशेष को जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है। उन्होंने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए सभी समितियों के सचिवों को निर्देश दे दिया गया है।
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