बिना लाइसेंस पेराई शुरू करने पर चीनी मिलों पर लगाया गया जुर्माना…

पुणे: पेराई लाइसेंस के बिना 2021-22 के मौसम के लिए पेराई संचालन शुरू करने के लिए महाराष्ट्र में अठारह चीनी मिलों पर राज्य चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है। फाइनेंसियल एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने कहा कि, इन मिलों को 61 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा।

चीनी आयुक्त कार्यालय मिलों के लिए सीजन शुरू होने से पहले पेराई लाइसेंस जारी करता है, जिसके बिना मिलों को परिचालन शुरू करने की अनुमति नहीं है। लाइसेंस जारी करने से पहले, चीनी आयुक्त कार्यालय गन्ने की उपलब्धता, पिछले बकाया की निकासी और संबंधित मिल द्वारा सरकारी बकाया के भुगतान जैसे विवरणों की जांच करता है। यदि कोई मिल अपना बकाया चुकाने में विफल रहती है, तो चीनी आयुक्त अगले सीजन के लिए लाइसेंस जारी करने से इनकार कर देते है। बिना लाइसेंस के परिचालन शुरू करने वाली मिलों पर 500 रुपये प्रति टन गन्ना पेराई का जुर्माना लगाया जा सकता है।

महाराष्ट्र में सीजन 2021-2022 में बड़ी संख्या में चीनी मिलों में परिचालन चालू है। चीनी आयुक्तालय के आकड़ों के मुताबिक, सीजन 2021-22 में 19 जनवरी, 2022 तक महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 192 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है। जिसमे 95 सहकारी एवं 97 निजी चीनी मिलें शामिल है, और 625.38 लाख टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है। राज्य में अब तक 620.82 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। राज्य में फ़िलहाल औसत चीनी रिकवरी 9.93 प्रतिशत है।

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