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सोलापुर : चीनीमंडी
लोकमंगल चीनी मिल सहित सोलापुर में तीन चीनी मिलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गन्ना कटाई श्रमिक और परिवहन कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि, भत्ता का भुगतान करने में विफ़ल रहने के कारण मिल के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की गई है।
भविष्य निधि आयुक्त द्वारा गन्ना श्रमिकों और परिवहन कर्मचारियों के खातों में भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया था। लेकिन, इस आदेश के बाद भी सिद्धेश्वर सहकारी चीनी मिल, लोकमंगल शुगर्स, लोकमंगल एग्रो द्वारा श्रमिकों के भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत तीनों चीनी मिलों के खिलाफ ‘एफआयआर’ दर्ज की गई है। इस अपराध के लिए तीन साल तक की कैद का प्रावधान है।