पटना : बिहार सरकार ने प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढाने के लिए प्रयास तेज कर दिए है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को यंत्र की खरीद पर 50 से 60 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा। किसान समूह को 70 फीसदी या अधिकतम 90 लाख तक अनुदान मिलेगा। गन्ना उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का दावा है की, यांत्रिकरण योजना से खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ेगा, और साथ ही गन्ना उत्पादन में वृद्धि होगी।
हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार, इसका फायदा किसानों के साथ-साथ चीनी और एथेनॉल उत्पादन में भी होगा। बीज उपचार, उसे लगाने से लेकर खर-पतवार नियंत्रण में इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा खेतों को तैयार करने, गन्ना कटाई से लेकर गन्ना जूस निकालने वाले यंत्र पर भी अनुदान दिया जाएगा। शुगरकेन हार्वेस्टर की कीमत 96 लाख रुपये है। इसलिए किसान समूह और चीनी मिलों को भी यंत्रबैंक स्थापित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।
गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी
खबर में आगे कहा गया है की, पैक्सों और जीविका समूहों को भी फायदा व्यक्तिगत किसान इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। एक किसान तीन यंत्र पर अनुदान ले सकते हैं। किसान समूह, पैक्स, जीविका समूह, आत्मा से पंजीकृत गन्ना किसान समूह कृषि यंत्र बैंक की स्थापना कर सकेंगे। ट्रैक्टर, डीजल इंजन, विद्युत मोटर चालित शुगरकेन जूसर मशीन की खरीद भी कर सकते हैं। यंत्र बैंक की स्थापना के लिए चीनी मिलों को भी अनुदान दिया जाएगा। गन्ना की खेती में लघु तथा सीमांत किसानों को भी आधुनिक कृषि संयंत्र का लाभ दिया जाएगा। किसान या जीविका समूह से छोटे किसानों के लिए गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। यंत्र बैंक से किराया पर लेकर किसान खेती कर सकते हैं। चीनी मिल भी अपने स्तर से यंत्र बैंक बना सकते हैं।
आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया होगी ऑनलाइन …
इस योजना के लिए आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर रैंडमाइजेशन के जरिये चयनित किसान या समूह की पात्रता की जांच की जाएगी। स्वीकृति पत्र जारी होने के तीस दिनों के अंदर यंत्र की खरीद अनिवार्य रूप से करनी होगी। एक वर्ष तक योजना का लाभ लेने के बाद अगले तीन वर्ष तक किसान को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
90 लाख तक मिलेगी सब्सिडी…
90 लाख तक की सब्सिडी व्यक्तिगत किसानों को यंत्र पर पचास फीसदी अनुदान दिया जाएगा। एससी-एसटी वर्ग के आवेदकों को यंत्रों के मूल्य का 60 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। किसान समूह के वर्ग ए को 70 फीसदी या अधिकतम आठ लाख आठ हजार पांच सौ रुपये का अनुदान मिलेगा। किसान समूह के वर्ग बी को अधिकतम 23.489 लाख और वर्ग सी को अधिकतम 90.68 लाख अनुदान मिलेगा।
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