नई दिल्ली : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शुक्रवार को खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) को एक्सपायर हो चुके या अस्वीकृत खाद्य पदार्थों के बारे में डेटा जमा करने और इस पर की गई कार्रवाई के बारे में सलाह जारी की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे फिर से ब्रांड करके मानव उपभोग के लिए न बेचा जाए। मौजूदा नियमों के तहत, यह अनिवार्य है कि खाद्य व्यवसाय संचालक कच्चे, संसाधित, अस्वीकृत, वापस बुलाए गए या वापस किए गए पदार्थों या उत्पादों के भंडारण के लिए पृथक्करण सुनिश्चित करें, जिन्हें अलग-अलग चिह्नित और सुरक्षित किया जाएगा।
FSSAI ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्वीकृत/एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों को फिर से ब्रांड करके पशु आहार की आड़ में मानव उपभोग के लिए न बेचा जाए, खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली में एक नया प्रावधान पेश किया जा रहा है, जिसके तहत FSSAI लाइसेंस प्राप्त खाद्य निर्माताओं द्वारा तिमाही आधार पर जानकारी जमा की जाएगी, जिसमें री-पैकर्स, री-लेबलर और आयातक शामिल हैं। खाद्य व्यवसाय संगठनों को उन खाद्य उत्पादों की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा जो आंतरिक परीक्षण या निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं और बिक्री के लिए अस्वीकृत कर दिए गए हैं, तथा उन खाद्य उत्पादों की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा जो समाप्ति तिथि या अन्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण समाप्त हो गए हैं या खाद्य श्रृंखला से वापस कर दिए गए हैं।