पुणे: एग्रोवेन में प्रकाशित खबर के मुताबिक,चीनी आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे गन्ना श्रमिक कल्याण निगम के चीनी मिलों को 2024-25 सीजन के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वे 2021-22 सीजन के लिए प्रति टन चार रुपये में से तीन रुपये का भुगतान नहीं करते हैं।
आपको बता दे की, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे गन्ना श्रमिक कल्याण निगम द्वारा राज्य में गन्ना श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसके लिए चीनी मिलों को प्रति टन प्रति वर्ष दस रुपये निगम के खाते में जमा कराने होते है। इस संबंध में चीनी आयुक्तालय द्वारा 30 अक्टूबर, 2023 और उसके बाद जारी तीन पत्रों के माध्यम से चीनी मिलों को गन्ना निगम को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। 9 अक्टूबर को डॉ. कुणाल खेमनार द्वारा जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि, यदि 2021-22 सीजन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो पेराई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।