नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि, भूटान, माली और इंडोनेशिया सहित पांच देशों को निर्दिष्ट मात्रा में गेहूं, आटा और टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी है। भूटान के लिए अधिसूचित मात्रा में 14,184 टन गेहूं, 5,326 टन आटा, 15.226 टन मैदा/सूजी और 48,804 टन टूटा हुआ चावल शामिल है। माली (1 लाख टन), सेनेगल (छह महीने में 5 लाख टन), गाम्बिया (छह महीने में 50,000 टन) और इंडोनेशिया (2 लाख टन) को टूटे हुए चावल के शिपमेंट की भी अनुमति है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से निर्यात की अनुमति है।एनसीईएल सहकारी समितियों को प्रमोटर बनाकर स्थापित की गई कंपनी है।हालाँकि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन कुछ देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और अनुरोध पर सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर आउटबाउंड शिपमेंट की अनुमति दी गई है।अधिसूचना में कहा गया है की, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से खाद्य वस्तुओं (गेहूं अनाज, आटा, मैदा/सूजी और टूटे चावल) के निर्यात की अनुमति है।