नई दिल्ली :केंद्र सरकार ने स्टॉक होल्डिंग सीमा आदेशों का उल्लंघन करने और अपने रिलीज कोटा से अधिक बेचने के लिए चीनी मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। परिणामस्वरूप, लगभग 160 चीनी मिलों का अगस्त 2024 का कोटा कम कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से कई चीनी मिलों को झटका लगा है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 31 जुलाई को जारी एक आदेश में अगस्त के दौरान घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 573 मिलों के बीच 22 लाख टन (एलटी) चीनी आवंटित करते हुए, सरकार ने कहा की,यह देखा गया है कि, कुछ चीनी मिलों ने स्टॉकहोल्डिंग सीमा का उल्लंघन किया है और मई, 2024 के महीने के लिए अपने रिलीज कोटा से अधिक चीनी बेची है। इसलिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खंड के साथ पढ़ें चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के 4 और 5 और भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश एस.ओ. 2347(ई) के अनुसार, अगस्त-2024 माह के लिए रिलीज कोटा में कटौती करने का निर्णय लिया गया है:- (i) मई-2024 के दौरान बेची गई चीनी की अतिरिक्त मात्रा को रिलीज कोटा से घटा दिया गया है। (ii) जिन चीनी मिलों ने बिना सूचना के मई-2024 के लिए कोटा का 90% से कम प्रेषण किया है, उन्हें मई-2024 में कोटा के उपयोग की सीमा तक कोटा जारी करने की अनुमति अगस्त-2024 में दी जाती है।
अगस्त 2024 के लिए 22 लाख मीट्रिक टन का मासिक चीनी कोटा, अगस्त 2023 में आवंटित मात्रा (25.5 एलएमटी = 23.5 एलएमटी + 2 एलएमटी अतिरिक्त) से कम है।इसके अतिरिक्त, जुलाई 2024 के लिए मासिक कोटा के तहत चीनी बिक्री की वैधता 15 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है।आपको बता दे की, जुलाई 2024 में, घरेलू बिक्री के लिए आवंटित चीनी कोटा 24 एलएमटी था।अगस्त, 2024 के महीने के दौरान घरेलू बिक्री और प्रेषण के लिए चीनी मिल-वार सफेद/परिष्कृत चीनी की अधिकतम मात्रा की गणना 31.07.2024 के अनुमानित स्टॉक के आधार पर की गई है (यानी अंतिम स्टॉक) 30-06-2024 माइनस (-) जुलाई, 2024 महीने के लिए रिलीज)।
डीएफपीडी ने सभी चीनी मिलों को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पोर्टल (https://Awww.nsws.gov.in) पर पंजीकरण करने और ऑनलाइन पी-आईएल भरने के लिए कहा। यदि चीनी मिल जुलाई, 2024 माह के लिए NSWS पोर्टल पर 15 अगस्त, 2024 तक ऑनलाइन जानकारी नहीं भरती है, तो सितंबर, 2024 का घरेलू कोटा मिलों को जारी नहीं किया जाएगा। सभी चीनी मिलों/डिस्टिलरीज को सूचित किया जाता है कि बी-हैवी, शुगर सिरप, गन्ने के रस से इथेनॉल उत्पादन से संबंधित जानकारी भी NSWS पोर्टल पर पी-II फॉर्म में ही भरी जाएगी। इसके अलावा, सभी चीनी मिलों से अनुरोध है कि वे अपने ईआरपी सिस्टम को NSWS पोर्टल से जोड़ने के लिए एपीआई विकसित करें ताकि पी-II को डिजिटल और सटीक रूप से दर्ज किया जा सके।चीनी मिलों को जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत जूट बैग में 20% चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने और एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर पी-II प्रोफार्मा में इसकी जानकारी जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।