नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सभी चीनी मिलों से घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री के लिए मासिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑर्डर्स का सख्ती से पालन करने और NSWS पोर्टल में डेटा की सटीक जानकारी देने का सख्त निर्देश दिया है। चीनी मिलों को भेजे पत्र में DFPD ने कहा कि, उसने देखा है कि कुछ चीनी मिलें मासिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट का पालन नहीं कर रही हैं। वे या तो अपने मासिक कोटा से अधिक या काफी कम मात्रा में (90% से कम) चीनी बेच रहे है।
चीनी मिलों द्वारा मासिक स्टॉक लिमिट से इस तरह का विचलन घरेलू चीनी बाजार को विकृत कर सकता है और चीनी उद्योग के हित में सरकार द्वारा लागू किए गए व्यापक उपायों को बाधित कर सकता है। नतीजतन, इससे किसानों के लिए गन्ना मूल्य भुगतान में देरी हो सकती है। DFPD ने चीनी मिलों को दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मिलों को लिखे एक पत्र में कहा है कि, सभी चीनी मिलों को घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री के लिए मासिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट आदेशों का पालन करना ही होगा। मासिक रिलीज कोटा से अधिक चीनी मात्रा की बिक्री कानून का उल्लंघन है। अनुपालन न करने वाली मिलों के खिलाफ वस्तु अधिनियम और उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पत्र में आगे कहा गया है कि, प्रत्येक चीनी मिल से संबंधित महीने में आवंटित मासिक कोटा का कम से कम 90% बेचने की उम्मीद की जाती है। यदि किसी चीनी मिल को किसी विशेष महीने के लिए अपने मासिक कोटा की पूरी मात्रा बेचने में कठिनाई या असमर्थता हो रही है, तो मिल द्वारा हर महीने के 15 वें दिन से पहले इसकी सूचना दी जाएगी, जिसमें बेची जाने वाली संभावित मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी चीनी मिल को 100 MT का मासिक बिक्री कोटा आवंटित किया गया है, जिसमें से मिलें केवल 80 MT की बिक्री का अनुमान लगा रही हैं। इसकी सूचना इस निदेशालय को दी जाए।
सरकार के अनुसार, यदि कोई मिल उस कोटा को सूचित करने में विफल रहती है जिसे वह बेचने की उम्मीद करती है और आवंटित मात्रा को नहीं बेचती है, तो आवंटित मात्रा और बेची गई मात्रा में अंतर की गणना करके अगले महीने कोटा से कम कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, जो मिल एक महीने के दौरान 100 MT कोटा में से केवल 80 MT बेचती है, और अगले महीने में उसके कोटा की पात्र मात्रा 120 MT है, जिसके लिए कोटा आवंटन विचाराधीन है, अगले महीने के लिए उसका कोटा प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और पात्र मात्रा का 80 प्रतिशत अर्थात 96 MT रहेगा।
सरकार ने NSWS पोर्टल में कई चीनी मिलों द्वारा प्रस्तुत जून 2023 के बिक्री डेटा और जून 2023 के जीएसटीआर1 के अनुसार बिक्री डेटा के बीच असमानताएं देखी है। नतीजतन, सरकार ने NSWS पोर्टल पर चीनी मिलों से बिक्री/डिसपैचेस डेटा की सटीक रिपोर्ट करने का आग्रह किया है।
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने भी मिलों से सटीक बिक्री डेटा रिपोर्ट करने का आग्रह किया। चीनीमंडी से बात करते हुए उन्होंने कहा, “सरकार की प्राथमिकता देश भर में सभी मिलों को चीनी बेचने का समान अवसर प्राप्त करने के साथ-साथ घरेलू कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने में सहायता करना है। इसलिए सभी मिलों को चीनी बेचने का समान अवसर प्राप्त करने में सहायता करना है। उन्हें अपने हित में NSWS पोर्टल पर बिक्री/डिसपैचेस का सटीक डेटा रिपोर्ट करना चाहिए।”
चीनी और एथेनॉल के संबंध में NSWS पोर्टल पर गलत जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में, ऐसी चीनी मिलों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत उचित समझी जाने वाली कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने का इशारा दिया गया है।
मिलों को भेजे गए आधिकारिक पत्र को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
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