22 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना में त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने अगस्त 2023 के लिए अतिरिक्त 2 LMT चीनी कोटा जारी किया है।
इससे पहले, 28 जुलाई 2023 को जारी एक अधिसूचना में, खाद्य मंत्रालय ने अगस्त 2023 के लिए 23.50 LMT मासिक चीनी कोटा आवंटित किया था, जो अगस्त 2022 में आवंटित मात्रा से 1.50 LMT अधिक था। अब अतिरिक्त कोटा के साथ, अगस्त 2023 के लिए कुल कोटा 25.50 LMT है, जो अगस्त 2022 में आवंटित मात्रा से 3.50 LMT अधिक है।
सरकार ने जुलाई 2023 के लिए 24 LMT मासिक चीनी कोटा आवंटित किया था। और अनसोल्ड कोटा
का 15 दिनों के लिए विस्तार किया था।
बाजार के जानकारों के अनुसार, सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान स्थिर कीमतें सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त चीनी कोटा जारी किया है। इस रणनीतिक कदम से चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी, जिसमें ₹30 से 50 प्रति क्विंटल तक की कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा, महाराष्ट्र में चीनी की कीमतें S ग्रेड के लिए ₹3610 प्रति क्विंटल और M ग्रेड के लिए ₹3675 से 3700 प्रति क्विंटल को पार कर गई हैं, जिसके कारण सरकार ने बाजार में अतिरिक्त चीनी जारी की।
To meet festival demand of sugar, 2 LMT additional quota of sugar for August 2023 given to sugar mills.#SugarUpdates #FestiveSeason pic.twitter.com/4WwNXWHapd
— Department of Food & Public Distribution (@fooddeptgoi) August 22, 2023
त्योहारी सीज़न से पहले अतिरिक्त चीनी जारी करने का यह सरकार का स्वागत योग्य कदम प्रतीत होता है। टमाटर और प्याज जैसी आवश्यक रसोई वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार अन्य आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति और मांग को सुचारु रूप से संचालन करना चाहती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना और एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम जैसी योजनाओं का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
अधिसूचना के अनुसार, चूंकि किसी भी चीनी मिल ने अगस्त, 2023 के लिए कोटा सरेंडर करने की सूचना नहीं दी है, इसलिए सभी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उल्लिखित कोटा 31 अगस्त, 2023 तक बेचा जाना चाहिए। इसके अलावा, अतिरिक्त आवंटन सहित इस महीने के कोटा का कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। इसे चालू माह यानी अगस्त 2023 में ही बेचना होगा। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन समय-समय पर संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा।