नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को कंपोजिशन डीलर्स के लिए 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 2 महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया। सरकार ने दूसरी बार समयावधि बढाकर डीलर्स को राहत देने की कोशिश की है। रिटर्न भरने की मूल समय सीमा 15 जुलाई थी, जिसे पहले 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक ट्वीट में कहा, ‘वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GSTR 4 भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020’ कर दिया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कंपोजीशन स्कीम को कोई भी करदाता चुन सकता है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक हो।
योजना के तहत, निर्माताओं और व्यापारियों को 1 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है, जबकि रेस्तरां (जो शराब नहीं परोसते हैं) को 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है।
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