GST नहीं भरने पर हो सकती है गिरफ़्तारी

Audio Player

यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये

वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं भरने वाले को अब जेल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) चोरी के लिए अधिकारियों की जांच शक्तियों और गिरफ्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने देश के उच्च न्यायालयों को वस्तु एवं सेवा कर जमा नहीं करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं देने का सुझाव दिया, यह याद दिलाते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के ऐसे डिफॉल्टरों को जमानत नहीं देने के फैसले को बरकरार रखा है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 18 अप्रैल को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) के आयुक्त की शक्ति और गिरफ्तारी को सही ठहराया था, और CGST अधिनियम, 2017 के उल्लंघन के आरोपियों को किसी भी अंतरिम राहत को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 27 मई को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here