हाई कोर्ट ने गन्ना किसानों को दी बड़ी राहत: बकाया भुगतान 15% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के पास गन्ना किसानों का लगभग 6000 करोड़ रूपये अभी भी बकाया है, जिसमे निजी चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। गन्ना किसान और कई किसान संघठनों द्वारा प्रदेश में जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों को इस हालत से जल्द राहत मिलने की संभावना है। भुगतान के मामले में देरी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि, किसानों के बकाया को 1 माह के भीतर 15 फीसदी ब्याज के साथ वापस करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब योगी सरकार क्या एक्शन लेगी, इसपर किसानों की नजरें टिकी हुई है।

इस मामले में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अदालत ने यह भी कहा की, गन्ना खरीद से 14 दिन के भीतर गन्ने का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए और अगर भुगतान नहीं होता है तो उस पर 15 फीसदी ब्याज देना होता है। इस नियम के बावजूद किसानों को बार-बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रदेश के अधिकारी जिम्मेदार हैं।

आपको बता दे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों को अगस्त 31 की डेडलाइन दी थी गन्ना बकाया चुकाने को लेकर, लेकिन जिसके बावजूद मिलें बकाया चुकाने में विफल रही है।

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