उच्च न्यायालय ने नारायणगढ़ चीनी मिल के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला और पंजाब के कुछ हिस्सों में 31,000 एकड़ जमीन पर गन्ने की खेती करने की दलीलों को ध्यान में रखते हुए नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को इस समय इस मामले को आगे बढ़ने की अनुमति देने से किसान समुदाय की ओर से हंगामा होने की संभावना थी क्योंकि उनके पास अपनी उपज बेचने के लिए कोई अन्‍य विकल्‍प नहीं है। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि, इससे श्रमिक अशांति और अन्य अप्रिय घटनाएं भी हो सकती हैं। मिल ने अधिवक्ता शिखर सरीन और वैभव साहनी के साथ वरिष्ठ वकील आनंद छिब्बर के माध्यम से सरकार और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here