नई दिल्ली : भारत ने चालू वित्त वर्ष के लिए मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा के निर्यात को अधिसूचित किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि 2025-26 की अवधि के लिए भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत इन निर्यातों की अनुमति है। अनुमति दी गई निर्दिष्ट मात्रा में आलू (22,589 टन), प्याज (37,537 टन), चावल (1,30,429 टन), गेहूं का आटा (114,621 टन), चीनी (67,719 टन), दाल (350 टन), स्टोन एग्रीगेट (13 लाख टन) और नदी की रेत (13 लाख टन) शामिल हैं।
डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है की, भारत और मालदीव सरकारों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव गणराज्य को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, स्टोन एग्रीगेट और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है।इस अवधि के दौरान, ये निर्यात किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध या निषेध से मुक्त रहेंगे। 2025-26 के दौरान मालदीव गणराज्य को निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाली आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति केवल निर्दिष्ट छह सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से दी जाएगी: मुंद्रा समुद्री बंदरगाह (INMUN1), तूतीकोरिन समुद्री बंदरगाह (INTUT1), न्हावा शेवा समुद्री बंदरगाह (INNSA1), ICD तुगलकाबाद (INTKD6), कांडला सागर (INIXY1), और विशाखापत्तनम सागर (INVTZ1)। नदी रेत और पत्थर समुच्चय के मामले में, निर्यात भी पर्यावरणीय मंजूरी, सीआरजेड मानदंडों और प्रासंगिक राज्य विनियमों के अनुपालन के अधीन होगा।