गुरुवार को जारी अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत आने वाले यात्रियों को 14 फरवरी से आठवें दिन अनिवार्य रूप से सात-दिवसीय होम क्वारंटाइन या आरटी-पीसीआर (RT-PCR) परीक्षण से नहीं गुजरना होगा।
केंद्र सरकार ने 14 फरवरी से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया हैं। सरकार ने अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में निर्णय लिया है कि भारत आने वाले यात्रियों को आने के आठ दिन बाद अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना नहीं होगा। सरकार ने अनिवार्य सात-दिवसीय होम क्वारंटाइन में भी ढील दी है। RT-PCR की 72 घण्टे वाली रिपोर्ट की अनिवार्यता भी अब खत्म कर दी गई है।
एयरलाइंस उन यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सभी जानकारी भर दी है और नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या कोविड -19 टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया है।
हालांकि, यह विकल्प केवल उन 82 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए ही है, जिनके वैक्सीनेशन कैंपेन को भारत सरकार पारस्परिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता देती है।
The @MoHFW_INDIA has issued revised guidelines for International Arrivals ✈️
Guidelines to come in effect from 14th February.
Follow these diligently, stay safe & strengthen India’s hands in the fight against #COVID19.
Main features include:
📖 https://t.co/J9e8ZJw3qw (1/6)
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर कहा कि सभी देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के 2 फीसदी रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। वे अपने नमूने दे सकते हैं और उसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।
इससे पहले गाइडलाइंस में कहा गया था कि अगर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की रिपोर्ट निगेटिव है, तो भी वे अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, “स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 फरवरी से प्रभावी होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आगमन दिशानिर्देशों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका पूरी लगन से पालन करें, सुरक्षित रहें और कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के हाथों को मजबूत करें।”
Ministry of Health issues revised guidelines for international arrivals, to come in effect from 14th Feb
The demarcation of countries ‘at-risk’ & other countries removed.
Recommends 14 days self-monitoring post-arrival as against 7 days home quarantine as was mandated earlier. pic.twitter.com/oPJBKwCkak
— ANI (@ANI) February 10, 2022
नवीनतम दिशानिर्देशों में, यह भी उल्लेख किया गया है कि आरटी-पीसीआर की अनिवार्य 72 घंटे की रिपोर्ट की अब आवश्यकता नहीं है और यात्री अपना पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं।
आगमन के बाद स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार एक चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा। यदि पॉजिटिव परीक्षण किया जाता है, तो उनके संपर्कों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा।