नैनीताल : इकबालपुर चीनी मिल के बकाया मामले में गन्ना किसानों को जल्द राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे है। हाईकोर्ट ने इकबालपुर चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को बकाया 217 करोड़ रुपये भुगतान नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को एक माह के भीतर चीनी मिल की जब्त चीनी की नीलामी करने आदेश दिया है। नीलामी से प्राप्त रकम को किसानऔर बैंकों को भुगतान करने के मामले में न्यायालय निर्णय करेगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के इस फैसले से किसानों को बकाया भुगतान मिलने की उम्मीद जताई है।इकबालपुर मिल के गन्ना किसान बकाये से काफी परेशान है, और उन्होंने कई बार आंदोलन की चेतावनी दी थी।
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी नितिन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि इकबालपुर चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 2017-18 में 108 करोड़ और 2018-19 का 109 करोड़ बकाया है।
चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसान बौखलाए हुए है, क्यूंकि उन्हें अब तक मिल द्वारा गन्ना बकाया भुगतान नहीं चुकाया गया है। बकाया को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया, फिर भी उन्हें भुगतान करने में चीनी मिल प्रशासन विफ़ल रहा है।
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