फगवाड़ा : एमएस गोल्डन संधार चीनी मिल फगवाड़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए जिला प्रशासन ने बस स्टैंड फगवाड़ा के पास स्थित गोल्ड जिम के भवन, मशीनरी आदि को कुर्क कर लिया है। कुर्की आदेश पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 72 के तहत पारित किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश में एसडीएम फगवाड़ा ने गोल्ड जिम के मालिकों/कार्यवाहकों को जिम से होने वाली सारी कमाई जिला प्रशासन के बैंक खातों में जमा करने को भी कहा है ताकि किसानों का कुछ बकाया चुकाया जा सके।
उन्होंने संबंधित बैंकों को फर्म के बैंक खातों को सील करने का भी आदेश दिया, ताकि इन खातों में राशि नहीं निकाली जा सके। जिस जमीन पर जिम का निर्माण किया गया है, वह महाराज जगतजीत (अब पंजाब सरकार के स्वामित्व में है) की है जो कुर्की के अंतर्गत नहीं आती।