अस्ताना : कजाकिस्तान ने 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। WHO/यूरोप की नई नीति के अनुसार, युवा लोग चीनी-मीठे पेय पदार्थों (SSB) के प्राथमिक उपभोक्ताओं में से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जनवरी 2025 में लागू होने वाले नए कानून का उद्देश्य बच्चों और किशोरों में SSB की खपत को कम करना है, ताकि उन्हें जीवन में बाद में होने वाली कई गैर-संचारी बीमारियों (NCD) से बचाया जा सके।
कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार, देश में स्कूली आयु वर्ग के 40% से अधिक बच्चे नियमित रूप से ऊर्जा पेय का सेवन करते हैं। कजाकिस्तान में WHO के प्रतिनिधि डॉ. स्केंडर साइला ने कहा, नया कानून लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और युवा लोगों में चीनी के सेवन को कम करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है, जो WHO की सिफारिशों के अनुरूप है।