मुंबई : रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी में शंकरराव पुजारी नुतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने बैंक को 4 दिसंबर 2023 से सभी लेनदेन बंद करने का आदेश दिया है।आरबीआई ने बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं होने का हवाला देते हुए कार्रवाई की है।
रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि, कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि, शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड (इचलकरंजी) कोल्हापुर 4 दिसंबर 2023 से किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही कहा गया है कि, बैंक में किसी भी तरह की जमा राशि स्वीकार करने या पैसों का लेनदेन करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
पत्र में कहा गया है कि, बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, बैंक जमाकर्ताओं को पूरी तरह से भुगतान नहीं कर पाएगा और बैंक को बैंकिंग सेवाएं जारी रखने की अनुमति देने से ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।इस बीच उन्होंने पत्र में इस बैंक में जमा ग्राहकों के पैसे के बारे में भी जानकारी दी है और बैंक ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की जमा पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से बीमा कवर की सुविधा मिलती है।
DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है, जो 5 लाख रुपये तक की बीमा सुविधा प्रदान करता है। ऐसे में जिन ग्राहकों ने बैंक में 5 लाख रुपये या उससे कम जमा किया है, उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा।इसमें कहा गया है कि, 5 लाख रुपये से ज्यादा वाले ग्राहक सिर्फ 5 लाख रुपये तक की रकम के लिए ही क्लेम कर सकते है।