कोल्हापुर: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड (कोल्हापुर) को जारी बैंकिंग लाइसेंस को 24 दिसंबर को रद्द कर दिया।आरबीआई ने कहा कि, लाइसेंस को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(4) के तहत रद्द कर दिया गया है और यह आदेश 24 दिसंबर, 2020 से लागू होगा।
आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक का कामकाज ऐसे ही चलने दिया जाता जैसे कि चल रहा था, तो लोगों के हितों के खिलाफ होता. RBI का कहना है कि बैंक के ऐसे संचालन से वर्तमान और भविष्य के डिपॉजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचता.
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के पास अपने सभी जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त तरलता है।