लखनऊः आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सुसंगत दस्तावेजों पर विचार के उपरान्त आगरा में रेस्टोरेन्ट के परिसर में ड्राट बीयर के निर्माण एवं रेस्टोरेन्ट के अन्तर्गत उपभोग किये जाने हेतु लघु यवासवनी की स्थापना के लिए एम.बी.-5 अनुज्ञापन प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इस सम्बन्ध में आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवश्यक आदेश जारी करते हुए आबकारी आयुक्त, प्रयागराज को अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी है कि वह उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 2019 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 2019 के प्रख्यापित होने के पश्चात् प्रथम माइक्रो बिवरी स्थापना का लाइसेन्स निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य में पाश्च्युराइज्ड अथवा बॉटल्ड बीयर के स्थान पर अनपाश्च्युराइज्ड एवं अनबॉटल्ड बीयर अर्थात् ताजी बीयर पीने हेतु उपलब्ध कराने के लिए रेस्टोरेन्टों एवं होटलों में बीयर उत्पादन हेतु स्वीकृत पहली माइक्रोबिवरी होगी।
इससे पर्यटकों एवं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की ताजी बीयर उपलब्ध कराने तथा नये रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। ज्ञातव्य है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवां संशोधन) नियमावली, 2019 प्रख्यापित की गयी है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापन धारक रेस्टोरेन्टों एवं होटलों में फ्रेश बीयर के निर्माण हेतु लघु यवासवनी स्थापित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। लघु यवासवनी की स्थापना में सामान्य यवासवनी की तुलना में लागत काफी कम आती है, इस कारण से प्रदेश के अन्य बड़े जनपदों में स्थित रेस्टोरेन्टों एवं होटलों द्वारा लघु यवासवनी की स्थापना हेतु रूचि ली जा रही है, जिसके फलस्वरूप भविष्य में प्रदेश के बडे़ शहरों में अधिक संख्या में लघु यवासवनी स्थापित होने की सम्भावना है। लघु यवासवनी की स्थापना होने के पश्चात् एक तरफ जहाँ उपभोक्ताओं को 8 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता तक की ताजी बीयर उपलब्ध होगी, वहीं दूसरी तरफ राजस्व में भी वृद्धि होगी।
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