महाराष्ट्र : दो महीने पहले ही क्रशिंग लाइसेंस दिए जा सकते है

मुंबई : चीनीमंडी

चीनी मिलों के लिए आनेवाला सीजन फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि राज्य में लगभग दो महीने पहले ही क्रशिंग लाइसेंस दिए जायेंगे, जिससे मिलें समय पर पेराई शुरू करने में सक्षम होंगी। चीनी आयुक्त ने मिलों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करने की समयसीमा तय की है।

चीनी मिलों को पेराई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर में लागू की जाती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक के बाद लाइसेंस शुरू किए जाते हैं। हालांकि, इस साल, लाइसेंस के लिए आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया दो महीने पहले लागू की जाएगी। चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि, आवेदन 1 से 31 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे।

चीनी मिलों द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद, उसकी सात दिनों के भीतर क्षेत्रीय सहकारी समितियों द्वारा जांच की जाएगी। इसके बाद, चीनी आयुक्त स्तर पर आवेदनों की जांच की जाएगी। लाइसेंस प्रस्ताव को ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। लाइसेंस जारी करने से पहले कुछ मुद्दों को चीनी आयुक्त स्तर पर जांच की जाएगी। इस बात की जांच की जाएगी कि क्या संबंधित मिलों ने किसानों को पिछले सीजन की एफआरपी प्रदान किया है। उन मिलों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा जो पहले से ही एफआरपी बकाया भुगतान करने में विफ़ल रहे हैं।

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