पुणे: चीनी आयुक्त कार्यालय ने पूर्ण गन्ना भुगतान नहीं करने वाली मिलों को पेराई लाइसेंस देने से इंकार कर दिया है।
Indianexpress.com, में प्रकाशित खबर के मुताबिक, चीनी आयुक्त कार्यालय ने महाराष्ट्र में 18 चीनी मिलों को पेराई लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया है क्योंकि वे किसानों को उनके उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का भुगतान करने में विफल रही हैं। इन मिलों का कुल बकाया 205.09 करोड़ रुपये है। सातारा में दो सहकारी मिलों, जिन पर किसानों का 72.91 करोड़ रुपये बकाया है, सोलापुर में पांच, नांदेड़ में चार, बीड, सांगली और अहमदनगर में दो-दो और जालना में एक मिल को बकाया भुगतान में विफल रहने के कारण पेराई लाइसेंस नहीं दिया गया है।
पिछले दो सत्रों से चीनी आयुक्तालय ने पेराई लाइसेंस जारी करने की शर्त के रूप में एफआरपी के शत प्रतिशत भुगतान पर जोर दिया है। बिना लाइसेंस के पेराई शुरू करने वाली मिलों पर 500 रुपये प्रति टन गन्ना पेराई तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उच्च दंड को देखते हुए, अधिकांश मिलें वैध लाइसेंस के बिना परिचालन शुरू नहीं करना चाहती हैं। चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा उचित जांच किए जाने के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाते हैं।