मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को आदेश दिया कि, राज्य भर की चीनी मिलों को गन्ना खरीद पर 10 रुपये प्रति टन का भुगतान करना होगा। यह लेवी गोपीनाथराव मुंडे गन्ना श्रमिक कल्याण संघ (Gopinathrao Munde Sugarcane Workers Welfare Association) के पास जाएगी, और आदेश में स्पष्ट किया गया है की, मिलें इस राशि को गन्ना एफआरपी से नहीं काट सकती हैं।
स्व. #गोपीनाथरावमुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला सर्व सहकारी व खासगी कारखान्यातील #ऊस गाळपावर प्रति टन दहा रुपये प्रमाणे #ऊसतोड कामगार कल्याण निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा #शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. pic.twitter.com/NoUDfcbdXW
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) January 6, 2022
आदेश में आगे कहा गया है कि राशि दो किस्तों में जमा की जा सकती है। पहला पेराई सत्र की शुरुआत में और दूसरा सीजन खत्म होने पर। कोष का आडिट सहकारिता विभाग व राज्य चीनी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। अंतिम प्राधिकरण सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग (Department of Social Justice and Special Assistance) होगा, जिसके प्रमुख मंत्री धनंजय मुंडे होंगे। मुंडे ने कहा कि, इस उपाय के माध्यम से एकत्र की गई राशि को गन्ना श्रमिकों, उनके परिवारों और बच्चों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।