महाराष्ट्र: गन्ना हार्वेस्टर सब्सिडी के लिया किसान, उद्यमी, चीनी मिलें, एफपीओ होंगे पात्र

मुंबई : गन्ना हार्वेस्टर की खरीद के लिए इस वर्ष 321 करोड़ रुपये की धनराशि सब्सिडी के रूप में वितरित की जाएगी। किसानों के साथ-साथ उद्यमियों, निजी और सहकारी चीनी मिलों, कृषि सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सब्सिडी के लिए पात्र बनाया गया है।

एक मशीन पर अधिकतम 35 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। हालाँकि, किसान या संगठन को कम से कम 20 प्रतिशत रकम को इक्विटी पूंजी के रूप में निवेश करना होगा। इसके अलावा केनकटर का इस्तेमाल सिर्फ महाराष्ट्र में ही करना होगा।सब्सिडी पर खरीदे गए उपकरण को कम से कम छह वर्ष के लिए बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है।राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस वर्ष कम से कम 900 हार्वेस्टर पर सब्सिडी दी जाएगी।

सब्सिडी वितरण की योजना कृषि आयुक्तालय के बजाय चीनी आयुक्तालय को सौंपी गई है। चीनी के संयुक्त निदेशक (विकास) जो योजना के प्रभारी है, मूल रूप से कृषि विभाग से प्रतिनियुक्त है। कृषि विभाग चीनी मिल और गन्ने की फसल से कम सम्पर्क में होता है, और इसलिए यह योजना चीनी आयुक्तालय को सौंपी गई है। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन के लिए चीनी आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति में कृषि विभाग के प्रक्रिया निदेशक को जगह दी गई है।

एग्रोवन में प्रकाशित खबर के मुताबिक , किसान स्वयं अपने मोबाइल फोन अथवा लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से आवेदन जमा कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि, आवेदनों का चयन लॉटरी से होगा, और ड्रा में नाम चयनित होने के तीन माह के भीतर मशीन नहीं खरीदने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। मशीन खरीदने के बाद उसका भुगतान (बिल) अपलोड करना होगा। इसके बाद क्षेत्रीय संयुक्त चीनी निदेशक स्वयं गांव जाकर मशीन का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद ही अनुदान वितरण की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

किसी भी किसान या संस्था को मशीनरी की खरीद पर 40 फीसदी या अधिकतम 35 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।साथ ही, किसी भी किसान को अपने परिवार या कृषि संगठन, एफपीओ में से किसी एक को एक मशीन के लिए सब्सिडी मिलेगी। सहकारी, निजी चीनी मिलों को केवल तीन मशीनों के लिए सब्सिडी मिलेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि, इस योजना से किसी भी मिल को एक करोड़ पांच लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।

शर्तें क्या हैं?

– न्यूनतम 20 प्रतिशत इक्विटी आवश्यक

– छह साल तक सब्सिडी वाली मशीन बेचने पर रोक

– इस वर्ष कम से कम 900 हार्वेस्टर के लिए सब्सिडी

– मशीन खरीद पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 35 लाख रुपये की सब्सिडी

– योजना से फैक्ट्री को अधिकतम एक करोड़ पांच लाख रुपये तक सब्सिडी

…ऐसा करें अनुदान के लिए आवेदन

आवेदन के लिए https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए। वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल बनाएं। सब्सिडी घटक के रूप में तीन विकल्प होंगे, व्यक्तिगत किसान-उद्यमी, कृषि संगठन और एफपीओ। उनमें से एक चुनें।चयनित घटक के अनुसार सभी विवरण भरें और 23.60 पैसे का ऑनलाइन शुल्क भुगतान करें।इसके बाद ड्रा निकाला जायेगा, और यदि ड्रा में नाम आता है, तो मशीन की मूल्य सूची (उद्धरण) मंगाई जाएगी।मशीन की खरीद 90 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।मशीन की जांच के बाद अनुदान बैंक खाते में जमा कर दिया जायेगा।

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