महाराष्ट्र: चीनी मिलों से कर्ज वसूली के लिए ‘एनसीडीसी’ वित्तीय सहायता वसूली सेल का गठन; चीनी आयुक्त ने 10 अधिकारियों की नियुक्ति की

पुणे: केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) ने राज्य सरकार के माध्यम से राज्य की 33 सहकारी चीनी मिलों को कार्यशील पूंजी के लिए लगभग 4,355 करोड़ 12 लाख रुपये की वित्तीय सहायता (मार्जिन मनी ऋण) वितरित की है। चीनी आयुक्त सिद्धराम सालीमठ ने इस ऋण की समय पर वसूली और ब्याज संग्रह सुनिश्चित करने के लिए 10 अधिकारियों की नियुक्ति की है और एनसीडीसी वित्तीय सहायता वसूली प्रकोष्ठ का गठन किया है। चीनी निदेशक (वित्त) यशवंत गिरी इस सेल के प्रमुख हैं और सदस्यों में संयुक्त निदेशक (वित्त) अविनाश देशमुख, सातारा विशेष लेखा परीक्षक (शर्करा) अजय देशमुख, पुणे विशेष लेखा परीक्षक (शर्करा) डी. एन. पवार शामिल हैं। अन्य सदस्यों में पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, अहिल्यानगर, नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर के छह क्षेत्रीय चीनी सह-निदेशक भी शामिल हैं।

दैनिक ‘पुढारी’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की समय पर वसूली को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह प्रकोष्ठ मासिक ऋण संग्रह को नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस प्रकोष्ठ को यह भी सत्यापित करने का काम सौंपा गया है कि फैक्ट्री ने सरकार की शर्तों का उल्लंघन किया है या नहीं तथा मामले को चीनी आयुक्त और सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। इससे पहले राज्य सहकारी बैंक ने राज्य सरकार के सहयोग से ऋण दिया था। अतीत में ऐसा अनुभव रहा है कि संबंधित मिलों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के कारण सरकार को स्टेट बैंक को बकाया राशि का भुगतान करना पड़ा था। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्थिति दोबारा न हो, एनसीडीसी की ऋण वसूली के लिए स्थापित अलग सेल महत्वपूर्ण होगा।

एनसीडीसी ऋण योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता को कुल आठ वर्षों के भीतर चुकाना अनिवार्य है। पहले दो वित्तीय वर्षों में केवल ब्याज भुगतान अपेक्षित है, जबकि शेष छह वर्षों में मूलधन और ब्याज भुगतान अनिवार्य है। बेची गई चीनी पर 250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ब्याज देना होगा तथा यह राशि संबंधित सहकारी चीनी कारखाने के अधिशासी निदेशक एवं संबंधित क्षेत्रीय चीनी संयुक्त निदेशक के नाम से खोले गए संयुक्त बैंक खाते में जमा करनी होगी।

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