महाराष्ट्र: लाइसेंस के बिना पेराई शुरू करने पर चीनी मिलों पर लगा जुर्माना

मुंबई : राज्य सहकारिता विभाग ने लाइसेंस के बिना गन्ना पेराई करने वाली नौ चीनी मिलों पर 38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एफआरपी भुगतान में विफल होने के कारण इन मिलों को पेराई लाइसेंस नहीं दिया गया था, फिर भी इन मिलों ने पेराई शुरू की थी। आपको बता दे की, यह सभी चीनी मिलें पश्चिमी महाराष्ट्र में हैं, जिसमे पुणे जिले में चार, सोलापुर में दो और सांगली और सतारा जिले में एक- एक मिल शामिल है।

द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक, राज्य सहकारिता विभाग के अधिकारी ने कहा, चीनी मिलों को शत- प्रतिशत एफआरपी भुगतान करना अनिवार्य होता है। एफआरपी केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम वैधानिक दर है। एफआरपी के नीचे भुगतान करने वाली मिलों को कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। वर्तमान आयुक्त शेखर गायकवाड़ चीनी मिलों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को न केवल समय पर भुगतान किया जाए बल्कि उनका बकाया भी दिया जाए।

 

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