महाराष्ट्र: बिना लाइसेंस पेराई के चलते चीनी मिलों पर जुर्माना

पुणे: चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने राज्य में 11 चीनी मिलों को पेराई लाइसेंस के बिना परिचालन शुरू करने के लिए दंडित किया है।

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, चीनी आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि, सभी मिलों पर 41. 52 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पेराई सत्र की शुरुआत से पहले महाराष्ट्र में चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा संचालन की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए मिलों को आवेदन करना होता है और चीनी आयुक्त के कार्यालय से क्रशिंग लाइसेंस लेना होता है। बिना लाइसेंस पेराई करनेवाली मिलें जुर्माना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। चीनी आयुक्त प्रति टन 500 रुपये तक जुर्माना लगा सकते है।

जुर्माना का सामना करने वाली अधिकांश मिलें पश्चिमी महाराष्ट्र में हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल के समक्ष कार्रवाई को रोकने के लिए आवेदन किया जाएगा।

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