महाराष्ट्र: सरकार के सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन के फैसले से गन्ना किसान चिंतित ?

मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने 7 जून को महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए और “गैर सक्रिय” सदस्यों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया। अध्यादेश के अनुसार, “गैर-सक्रिय” सदस्य वे हैं, जिन्होंने एक भी वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं लिया है, या लगातार पांच वर्षों तक संस्था/ समिति की सेवाओं का उपयोग नहीं किया है। जबकि सहकारी आवास समितियों और शहरी सहकारी बैंकों ने ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं की है। दूसरी ओर महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ को ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने संशोधन के बारे में कड़ी आपत्ति जताई है।

कौन होगा “गैर सक्रिय” सदस्य ?

संशोधन के अनुसार, एक सदस्य जो समिति/संस्था के मामलों में भाग लेता है और उस समिति/संस्था की सेवाओं या उत्पादों के न्यूनतम स्तर का उपयोग करता है, जैसा कि उपनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक चीनी मिल के लिए, यह उस सदस्य को संदर्भित करता है जिसने अपना गन्ना मिल को बेच दिया है, और एक शहरी सहकारी बैंक के लिए, यह किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होगा, जो बैंक के साथ वित्तीय लेनदेन में भाग लेता है। संशोधन के अनुसार, “गैर सक्रिय” सदस्य वे हैं जिन्होंने एक वार्षिक आम सभा बैठक (एजीएम) में भाग नहीं लिया है, या लगातार पांच वर्षों में एक बार भी समिति की सेवाओं का उपयोग नहीं किया है। ऐसे सदस्यों को बुनियादी सदस्यता से “निष्कासित” कर दिया जाएगा, उन्हें समिति के पदाधिकारियों के चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं होगी, या स्वयं चुनाव में खड़े नहीं होंगे।

महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने जताई कड़ी आपत्ति…

एक सहकारी चीनी मिल के लिए, इस संशोधन का मतलब है कि जिन सदस्यों ने अपना गन्ना नहीं बेचा है या लगातार पांच वर्षों तक एक भी एजीएम में भाग नहीं लिया है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। 9 जून को लिखे एक पत्र में महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक और पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर ने संशोधन पर कड़ी आपत्ति जताई। हिंगोली में पूर्णा सहकारी चीनी मिल का प्रबंधन करने वाले दांडेगांवकर के अनुसार, यह एक प्रतिगामी कदम है और यह लोकतांत्रिक कामकाज की आधारशिला को बाधित करेगा। सहकारी समितियाँ बुनियादी और जमीनी लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं। सदस्यता पर रोक लगाने या मतदान के अधिकार छीनने का कोई भी कदम ऐसे संस्थानों पर हमला होगा।

दांडेगांवकर ने तर्क दिया कि, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सदस्य या वरिष्ठ नागरिक अक्सर एजीएम में भाग लेने में सक्षम नहीं होते हैं। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रतिनिधि आर्थिक कारणों से कई बार उपस्थित नहीं हो पाते हैं। उन्हें वोट देने से रोकना, या उनकी सदस्यता रद्द करना उन्हें जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बनने से रोक देगा। राज्य सरकार को इस संशोधन को वापस लेना चाहिए।

कुछ चीनी मिलें इस कदम का विरोध क्यों नहीं कर रही हैं?…

सांगली और कोल्हापुर जिलों में, सहकारी और निजी मिलर दोनों कर्नाटक में मिलों द्वारा गन्ने के “अवैध शिकार” की शिकायत करते हैं। सीमावर्ती तालुकों के किसान अक्सर पड़ोसी राज्य में मिलों की निकटता का लाभ उठाते हैं और अपना गन्ना उन्हें बेच देते हैं। जबकि सहकारी मिलों ने अपने संविधान में मिलों के लिए गन्ने का अनिवार्य प्रावधान करने का आदेश दिया है, बहुत कम ही मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं।

सतारा में एक सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि, गन्ने की कम उपलब्धता के समय में, कई किसान मिलों द्वारा शुरू किए गए मूल्य युद्ध का लाभ उठाते हैं और अपने गन्ने को उच्चतम भुगतानकर्ता को बेचते हैं। राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए कि बिना गन्ना उत्पादक भी अक्सर मिलों की राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं। पूरे साल ऐसे सदस्य सक्रिय नहीं होते हैं लेकिन एजीएम या चुनावों के दौरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, इससे ऐसे सदस्य बाहर हो जाएंगे।”

हालांकि, इस कदम ने किसानों को खुश नहीं किया है, जो महसूस करते हैं कि यह चीनी क्षेत्र में ज़ोन सीमांकन की वापसी है, जिसे 1997 में कृषि नेता शरद जोशी द्वारा आंदोलन के बाद हटा दिया गया था। सांगली जिले के रेठरे गांव के एक गन्ना उत्पादक सयाजी मोरे ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि, शरद जोशी के आंदोलन से पहले, किसान अपने गन्ने को उन मिलों को बेचने के लिए बाध्य थे जहां वे सदस्य थे। उन्होंने कहा, उन दिनों में किसान मिलों के लगभग बंधुआ गुलाम थे। मोरे ने कहा, सरकार का फैसला किसान हितैषी नहीं है, और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

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