मंगलुरु: दक्षिण कन्नड़ (डीके) के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) मुल्लई मुहिलान ने एक आदेश जारी कर जिले में मेथनॉल और एथेनॉल से चलने वाले ऑटो-रिक्शा के साथ-साथ इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा को भी स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति दे दी है। ई-रिक्शा और मेथनॉल और एथेनॉल का उपयोग करने वाले सभी ऑटो रिक्शा पर जोन 1 के लिए नीले और जोन 2 के लिए पीले स्टिकर लगाने की अनिवार्यता संबंधी पहले जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। यह आवश्यकता शुरू में पुलिस विभाग द्वारा पहचान के उद्देश्य से निर्धारित की गई थी।
आरटीओ अधिकारियों को इस नए आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंगलुरु शहर के डीसीपी और जिला पुलिस अधीक्षक को इस निर्देश से संबंधित आवश्यक सूचनात्मक बोर्ड लगाने का अधिकार दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, डीसी ने मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन (एमसीसी) आयुक्त और अन्य क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय अधिकारियों को ऑटो-रिक्शा के लिए निर्दिष्ट पार्किंग स्थान और स्टॉपिंग पॉइंट निर्धारित करने का भी निर्देश दिया है।