नई दिल्ली: किसानों को मदद मिले इसलिए केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिससे किसानों को लाभ होगा।
उन्होंने कहा “हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम में किसान हितैषी संशोधन किए हैं। इस निर्णय के माध्यम से किसानों के लिए नियामक वातावरण को उदार बनाया गया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो किसानों को लाभान्वित करेगा।
अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू आदि को इससे बाहर कर दिया गया है। अब किसान मर्जी के मुताबिक निर्यात और भंडारण कर सकेंगे। बहुत जरूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसी अपरिहार्य स्थितियां शामिल हैं।
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को एपीएमसी की बाधाओं से मुक्त कर दिया गया है। आज कृषि उत्पादों की बहुतायत है इसलिए ऐसे बंधनों वाले कानून की जरूरत नहीं थी। एग्रीकल्चर प्रोड्युसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान आजाद हुआ है। कहीं भी उत्पाद बेचने और ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। वन नेशन वन मार्केट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं।
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Bahrech