NCLT ने सिंभावली शुगर्स के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया

नई दिल्ली : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने करीब छह साल पहले दायर एक याचिका पर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। यह याचिका सितंबर 2018 में तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा दायर की गई थी, जिसका अब सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में विलय हो चुका है। ऋणदाता ने दिवालियेपन और दिवालियापन संहिता की धारा 7 के तहत कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने की मांग की थी।

सिंभावली शुगर्स ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई फाइलिंग में कहा, एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच ने 11 जुलाई, 2024 के आदेश के तहत याचिका स्वीकार कर ली है। एनसीएलटी ने अनुराग गोयल को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। एनसीएलटी के फैसले के साथ, कंपनी का बोर्ड निलंबित हो गया है और इसे गोयल द्वारा चलाया जाएगा।एनसीएलटी के समक्ष दायर आवेदन के अनुसार, 22 नवंबर, 2017 तक डिफॉल्ट राशि 130 करोड़ रुपये से अधिक थी। एक प्रमुख चीनी कंपनी, सिंभावली ‘ट्रस्ट’ ब्रांड के तहत चीनी बेचती है और इसकी उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां हैं। बीएसई पर कंपनी के शेयर 2.46 प्रतिशत गिरकर 32.58 रुपये प्रति शेयर पर आ गए है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here