गेहूं के आयात पर शुल्क संरचना में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं: खाद्य मंत्रालय

नई दिल्ली: खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि,गेहूं के आयात पर शुल्क संरचना में बदलाव का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।मंत्रालय द्वारा लिया गया यह निर्णय संभवतः मौजूदा बाजार स्थितियों को बनाए रखने और आयात शुल्क में बदलाव से होने वाली किसी भी संभावित बाधा को रोकने के लिए है। सरकार गेहूं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए गेहूं के बाजार मूल्य पर भी कड़ी नजर रख रही है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी नजर रख रहा है।मंत्रालय ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बेईमान तत्वों द्वारा जमाखोरी न हो और कीमत स्थिर रहे। मंत्रालय ने कहा कि, RMS (रबी विपणन सीजन)2024 के दौरान गेहूं का उत्पादन 112 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। भारतीय खाद्य निगम(FCI) ने RMS 2024 के दौरान 11.06.2024 तक लगभग 266 लाख मीट्रिक टन(LMT) गेहूं की खरीद की है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि,सार्वजनिक वितरण प्रणाली(PDS) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, जो लगभग 184 LMT है।आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप के लिए गेहूं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होगा। इस उपाय का उद्देश्य गेहूं की कीमतों को स्थिर रखना और बाजार में किसी भी तरह की अनुचित कमी को रोकना है।गेहूं के लिए बफर स्टॉकिंग मानदंड तिमाही के हिसाब से अलग-अलग होते हैं।1 जनवरी, 2024 तक, गेहूं का स्टॉक 163.53 LMT था, जो 138 LMT के निर्धारित बफर मानदंड से अधिक था।यह दर्शाता है कि गेहूं का स्टॉक लगातार तिमाही बफर स्टॉक मानदंडों से ऊपर बना हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी समय आपूर्ति में कोई कमी न हो।

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