लाहौर : पंजाब के गन्ना आयुक्त ने गन्ना किसानों का 29 अरब रुपये से अधिक का भुगतान नहीं करने पर सूबे की 27 चीनी मिलों को कानूनी नोटिस भेजा है। आयुक्त उमर शेर चट्ठा के प्रवक्ता ने बताया कि, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करने पर 27 चीनी मिलों को कानूनी नोटिस जारी किया गया है। इनमें अशरफ, आदम, अब्दुल्ला, अल-मुइज़, अल-अरबिया, दरिया खान, इत्तेहाद, फातिमा, गंज बख्श, हुंजा-द्वितीय, हमजा, सिंधु, जौहराबाद, जमालदीन वली-I, कश्मीर, नून, लोकप्रिय, रसूल नवाज, रमजान, रहीम यार खान, शेखू, सेवन स्टार, शाह ताज, शिकारगंज-I, शिकारगंज-I, शिकारगंज-II, तारिक कॉर्पोरेशन, और टंडलियानवाला-II चीनी मिलें शामिल है।
प्रवक्ता ने कहा कि, इन चीनी मिलों के पास 29.3 अरब रुपये से अधिक का बकाया है, और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे कानून के अनुसार नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर भुगतान करें या कानूनी कार्रवाई का सामना करें। कानून के अनुसार, चीनी मिलें खरीदे गए गन्ने की राशि को खरीद के 15 दिनों के भीतर संबंधित उत्पादकों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर देती हैंयदि बकाया चीनी मिलें अगले सात दिनों के भीतर किसानों का भुगतान नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ गन्ना आयुक्त द्वारा पंजाब चीनी कारखाना नियंत्रण संशोधन अधिनियम 1950 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।