खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चीनी मिलों/डिस्टिलरियों को 15 दिसंबर को जारी एक आदेश में कहा है कि तेल विपणन कंपनियां (OMCs) प्रत्येक डिस्टिलरी को ESY 2023-24 के लिए गन्ना ज्यूस (SCJ) और बी हेवी मोलासेस (BHM) आधारित एथेनॉल का संशोधित आवंटन जारी करेंगी, और संशोधित अनुबंधों की नियुक्ति के बाद डीएफपीडी को सूचित करेंगी।
नवीनतम आदेश सरकार द्वारा एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना ज्यूस और शुगर सिरप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के एक सप्ताह बाद आया है।
आदेश में आगे कहा गया है की अधिसूचना में उल्लिखित SCJ और BHM आधारित एथेनॉल की संशोधित मात्रा के लिए OMCs से ऐसा संचार प्राप्त होने पर, सभी चीनी मिलें और डिस्टिलरी सख्ती से SCJ और BHM एथेनॉल की संशोधित मात्रा के अनुसार एथेनॉल की आपूर्ति करेंगी।
सरकार ने यह भी कहा कि रेक्टिफाइड स्पिरिट (आरएस)/एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) के उत्पादन के लिए गन्ना ज्यूस और बी हेवी मोलासेस के किसी भी मोड़ की अनुमति नहीं है। साथ ही मोलासेस आधारित सभी डिस्टिलरी सी हेवी मोलासेस से एथेनॉल बनाने का प्रयास करेंगी।
आपको बता दे, सरकार ने 7 दिसंबर, 2023 को जारी एक अधिसूचना में सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को निर्देश दिया था कि वे तत्काल प्रभाव से ESY 2023-24 में एथेनॉल के लिए गन्ना ज्यूस/शुगर सिरप का उपयोग न करें।
रिपोर्ट्स के अनुसार, चीनी के डायवर्जन की 17 लाख टन की कुल सीमा के भीतर गन्ना ज्यूस और बी-हैवी मोलासेस दोनों का उपयोग करने की छूट दी गई है।