महाराष्ट्र: मिल की चीनी जब्त करने का आदेश

कोल्हापुर : चीनी मंडी

चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने 25 करोंड रुपयों के एफआरपी बकाया मामले में तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी चीनी मिल की चीनी, मोलासिस और बगास जब्त करके बेचने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई जिल्हाधिकारी की निगरानी में होगी। एफआरपी अधिनियम के अनुसार, 25 करोड़ की बकाया राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा।

इससे पहले, चीनी आयुक्त कार्यालय ने किसानों के खाते में राशि जमा करने के लिए मिल प्रशासन को नोटिस भेजा था। मिल द्वारा 2019 – 2020 पेराई सीजन शुरू होने के बावजूद मिल ने किसानों का भुगतान नही किया है, इसलिए चीनी आयुक्त कार्यालय ने मिल के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू की है। चीनी आयुक्त गायकवाड़ ने आदेश दिया है की, वारणा मिल द्वारा उत्पादित चीनी, मोलासिस और बगास को बेचकर एफआरपी की राशि वसूल जाए। आवश्यकतानुसार मिल की चल और अचल संपत्ति पर सरकार का नाम दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है।

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