पुणे: चीनी आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार ने राज्य में गन्ना पेराई सत्र 2023-24 के दौरान पेराई किये गये गन्ने का सही और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के 21 करोड़ 65 लाख 98 हजार रुपये बकाया के मामले में सोलापुर की दो और धाराशिव जिले की दो चीनी मिलों के खिलाफ जब्ती (RRC) का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से प्रदेश के चीनी उद्योग में हड़कंप मच गया है।
जयहिंद शुगर प्रा. लिमिटेड आचेगांव (दक्षिण सोलापुर, जिला सोलापुर) : 7 करोड़ 87 लाख 27 हजार रुपये, सासवड माळी शुगर फैक्ट्री लिमिटेड माळीनगर, (मालशिरस, जिला सोलापुर) : 1 करोड़ 52 लाख 66 हजार रुपये , भीमाशंकर शुगर मिल्स लिमिटेड, मु. पो. पारगांव (जिला धाराशिव) : 6 करोड़ 88 लाख 53 हजार रुपये, और लोकमंगल मौली इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिला. धाराशिव) द्वारा 5 करोड़ 37 लाख 52 हजार रुपये के बकाया के मामले में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार जब्ती की कार्रवाई के आदेश संबंधित कलेक्टरों को दिए गए हैं।आदेश में कहा गया है कि, कलेक्टर सोलापुर और कलेक्टर धाराशिव को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया हैं। अब आगे की कार्रवाई कलेक्टर स्तर से होगी।