लाहौर: चीनी सलाहकार बोर्ड (SAB) की सिफारिश के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्रालय (एमएनएफएस एंड आर) ने देश भर में चीनी का खुदरा मूल्य 98.82 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है और इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि, पाकिस्तान सरकार ने ‘मूल्य नियंत्रण और मुनाफाखोरी और जमाखोरी रोकथाम आदेश 2021’ को ‘मूल्य नियंत्रण और मुनाफाखोरी और जमाखोरी अधिनियम, 1977 (1977 का XXJX)’ के तहत धारा 3 के अनुसार लागू किया है। अधिसूचना में बताया गया है कि, चालू माह में चीनी की कीमत में 30% से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए चीनी की कीमत को विनियमित करना जनता के हित में है।
पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (PSMA) और संबंधित प्रांतों को 20 अप्रैल, 2023 तक अपनी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, PSMA ने लागत निर्धारण पर टिप्पणी प्रदान करने के बजाय अधिक समय देने का अनुरोध किया, जो व्यापक जनहित के खिलाफ है। SAB की सलाह के अनुसार, निर्णय लेने से पहले प्रांतों के डेटा और अन्य प्रासंगिक सरकारी एजेंसी की जानकारी की समीक्षा की गई। आदेश के सफल कार्यान्वयन के लिए, प्रांतीय और संघीय क्षेत्राधिकारों में कीमतों के महानियंत्रक की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को एक साप्ताहिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता होती है। इस आदेश से नाराज लोगों को निर्देश दिया गया कि वे “मूल्य नियंत्रण एवं मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी निवारण आदेश-2021” के तहत अपील समिति के समक्ष अपील करें।अंत में यह सूचित किया गया कि यह आदेश अगले पेराई सत्र के शुरू होने तक लागू रहेगा, और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।