इस्लामाबाद: वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर चीनी निर्यात के लिए अधिकृत डीलरों (एडी) को निर्देश जारी किया है। पाकिस्तान सरकार ने निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार चीनी मिलों को 250,000 मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी है।
एक बार आवंटित किए गए कोटा को वापस करने, स्थानांतरित करने और संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।सिंध प्रांत के लिए चीनी निर्यात का कोटा प्रांत के गन्ना आयुक्त द्वारा आवंटित किया जाएगा। योजना के तहत निर्यात के लिए संघीय/प्रांतीय सरकारों द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।एसबीपी ने एडी को अपने घटकों के ज्ञान में निर्देश लाने और निर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है।