लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब सरकार ने चीनी मिलों को खरीदारों का ब्योरा साझा करना अनिवार्य कर दिया, ताकि जमाखोरी और कर चोरी को बढ़ावा देने वाले बेनामी और अनअपेक्षित लेनदेन के मुद्दे को सुलझाने में मदद मिल सके। खाद्य विभाग ने खरीदारों का पूरा विवरण साझा करने के लिए चीनी मिल (नियंत्रण) नियम 1950 के कानून – नियम 16 (10) के तहत चीनी निर्माताओं को बाध्य किया। इसके तहत चीनी मिलों का नाम, लेन-देन की तारीख, खरीदार का पूरा नाम, पिता का नाम, सीएनआईसी, मोबाइल नंबर, पूर्ण व्यावसायिक पता और बेची गई मात्रा आदि विवरण शामिल होगा। बाजार पर्यवेक्षकों ने कहा कि, सरकार की इस पहल से कर जबरदस्त रूप से बढ़ाने में मदद करेगा।
गन्ना आयुक्त ने कहा कि, सूबे में स्थित सभी चीनी मिलों के मालिकों को दैनिक आधार पर गन्ना आयुक्त के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त गन्ना कार्यालय के रिटर्न / फॉर्म पर चीनी और उन्हें बेची जाने वाली मात्रा का पूरा ब्योरा देना होगा। आयुक्त ने अधिकारियों को गलत सूचना के आदेश या प्रावधान के उल्लंघन के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए है। चीनी डीलरों ने इस कदम का स्वागत किया है।