पाकिस्तान: नई चीनी मिल की स्थापना के लिए NOC जारी करने पर रोक लगाने का आग्रह

पेशावर: डेरा इस्माइल खान में चीनी मिलों के प्रबंधन ने खैबर पख्तूनख्वा सरकार द्वारा जिले में एक नई चीनी मिल की स्थापना की अनुमति देने के संभावित निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। इसहाक अली काजी द्वारा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्य सचिव, कृषि सचिव, खाद्य सचिव और अन्य अधिकारियों को भेजे गए पत्र में चिंता व्यक्त की गई। इसमें क्षेत्र में नई चीनी मिलों पर प्रतिबंधों के बारे में पेशावर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। पत्र में कहा गया है कि, पेशावर उच्च न्यायालय ने डेरा इस्माइल खान में नई चीनी मिलों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्रांतीय सरकार को इस उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं करने का निर्देश दिया है।

पत्र के अनुसार, किसी भी नई चीनी मिल को निकटतम मौजूदा मिलों से न्यूनतम 35 किलोमीटर की दूरी, साथ ही पानी और गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता जैसी शर्तों को पूरा करना होगा। हालांकि, इसमें कहा गया है कि डेरा इस्माइल खान में मौजूदा स्थिति चुनौतीपूर्ण है क्योंकि चार मौजूदा चीनी मिलें पर्याप्त गन्ना हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं क्योंकि उनमें से 30 से 40 प्रतिशत गन्ना पंजाब से आता है। पत्र में तर्क दिया गया है की, इस कमी को देखते हुए, नई चीनी मिल से पुरानी चीनी मिलों को नुकसान होगा।

कई अदालती फैसलों का हवाला देते हुए, इशाक अली काजी ने प्रांतीय सरकार से किसी भी नई मिल के लिए एनओसी जारी करने के साथ आगे नहीं बढ़ने का आग्रह किया। पत्र में बताया गया है कि, मौजूदा मिलें पहले से ही वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही हैं क्योंकि नियमों के अनुसार उन्हें कम से कम 150 दिनों तक गन्ना पेराई करना आवश्यक है, लेकिन मौजूदा फसल की कमी के कारण, वे केवल 60 से 70 दिनों तक ही काम कर पा रही हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए पत्र में प्रांतीय सरकार से डेरा इस्माइल खान में चीनी मिल की स्थापना के लिए एनओसी जारी करने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया।

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