कोल्हापुर शहर में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गन्ना लदे वाहनों पर प्रतिबंध

कोल्हापुर: पुलिस अधीक्षक (एसपी) महेंद्र पंडित द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि, गन्ना लेकर चीनी मिलों में जाने वाले वाहनों को शहर की सड़कों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पेराई सत्र समाप्त होने तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। कटाई सत्र शुरू होने के साथ ही, शहर के आसपास की चीनी मिलों में जाने के लिए गन्ने से लदे कई ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बैलगाड़ियाँ शहर की सड़कों से होकर गुजरती हैं। पुलिस ने कहा कि, वाहनों के अतिरिक्त भार के कारण शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ और जाम की स्थिति पैदा होती है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए कोल्हापुर एसपी द्वारा व्यस्त शहर की सड़कों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है।

शहर की जिन सड़कों पर गन्ना ले जाने वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा, उनमें तारारानी चौक से सीपीआर अस्पताल चौक, सीपीआर चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा होते हुए गंगावेश होते हुए रंकाला, संभाजीनगर से मिराजकर टिकटी और फिर दशहरा चौक, कोयास्को चौक से जनता बाजार चौक से कॉमर्स कॉलेज और दशहरा चौक से सुभाष रोड होते हुए हॉकी स्टेडियम, रंकाला टावर शामिल हैं। शहर पुलिस की यातायात शाखा के निरीक्षक अनिल तनपुरे ने बताया, गन्ना ले जाने वाले कई वाहन जिले भर में स्थित कारखानों में जाने के लिए शहर से होकर गुजरते हैं। इससे न केवल शहर में यातायात के व्यस्त समय में भीड़भाड़ होती है, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।

यातायात को सुचारू रूप से चलाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, गन्ना लदे वाहनों को शहर की व्यस्त सड़कों पर प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बजाय, उन्हें दिन के समय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। ये यातायात नियम गन्ना सीजन के अंत तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए, शहर की व्यस्त सड़कों पर गन्ना लदे वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वाहनों को दिन के समय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। यह प्रतिबंध सीजन समाप्त होने तक लागू रहेगा। पुलिस ने आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है और उल्लंघन के मामलों में ट्रांसपोर्टरों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। तनपुरे ने कहा, इसके अलावा, गन्ना ट्रांसपोर्टरों को वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य सड़क उपयोगकर्ता उन्हें दूर से देख सकें। निर्धारित सीमा से अधिक गन्ना ले जाने वाले और लाउडस्पीकर का उपयोग करने वाले वाहनों को दंडित किया जाएगा।

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