भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को बैंक ऑफ चाइना को देश में नियमित बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को मंजूरी देते हुए इसे आरबीआई एक्ट, 1934 के दूसरे शेड्यूल में डाल दिया है। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे सभी वाणिज्यिक बैंक दूसरे शेड्यूल में हैं।
इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले बैंकों को RBI के मानदंडों का पालन करना होता है। एक अन्य अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि ‘जन स्माल फाइनेंस बैंक लि. को भी दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।
आपको बता दे, बैंक ऑफ चाइना इससे पहले विवाद में रह चूका है। इजरायल को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठन हमास को फंडिंग करने के आरोप लगा था, जिसके बाद बैंक ने इसे नकार दिया था।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि ‘नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक को बैंकिंग नियमन कानून के तहत बैंक कंपनी की सूची से हटा दिया है। बैंक ऑफ चाइना के खुलने के साथ ही भारत में विदेशी बैंकों की संख्या 46 हो जाएगी।
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